हमीरपुर 08 फरवरी। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र मुख्यालय (एनआईसी) साइबर सुरक्षा प्रभाग एवं एनआईसी-सीईआरटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न सरकारी कार्यालयों में डिजिटल संपत्तियों, महत्वपूर्ण सूचनाओं के बुनियादी ढांचे की ‘साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023’ पर जागरुकता के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में वीरवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, हिमाचल पथ परिवहन निगम, लोक निर्माण विभाग, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी भाग लिया।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने साइबर अटैक के बढ़ते खतरों के प्रति सतर्क रहने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति आवश्यक सावधानियां बरतने पर बल दिया।
कार्यशाला के मुख्य वक्ता एवं जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी विनोद कुमार गर्ग और सह ज़िला सूचना-विज्ञान अधिकारी अनुराग गुप्ता ने साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं एवं सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ व्यापक चर्चा की और उनकी शंकाओं का समाधान किया।
दोनों वक्ताओं ने अपने प्रस्तुतीकरण में साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) की भूमिका के बारे में भी बताया। अरविंद ठाकुर ने इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेस पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला के प्रतिभागियों ने साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर गंभीरता एवं उत्सुकता दिखाई और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया।
Read Time:3 Minute, 8 Second
Average Rating