मतदाताओं को प्रलोभन या धमकी देने पर हो सकती है एक साल की सजा : डीसी

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हमीरपुर 06 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना के लिए जिला हमीरपुर में भी कड़े प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में आदर्श आचार संहिता की अवधि एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति धन एवं उपहार वितरण या अन्य प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी और 171ई के तहत उसे एक साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
यदि कोई व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी तरह की धमकी देकर प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को डराने-धमकाने में संलिप्त व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 171सी और 171 एफ के तहत एक साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
अमरजीत सिंह ने बताया कि मतदाताओं को पैसा या अन्य प्रलोभन देने और डराने-धमकाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला हमीरपुर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में उड़न दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने सभी लोगों से इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने और इनमें संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की तुरंत शिकायत के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जोकि 24 घंटे सक्रिय रहता है। कोई भी व्यक्ति इस कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबरों 01972221277, 01972221377 और 01972221477 पर शिकायत कर सकता है। टॉल फ्री नंबर 1950 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना के लिए सभी जिलावासियों से सहयोग की अपील की है।

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