सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए  होंगे  औचक निरीक्षण

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मंडी, 13 जून। एसडीएम मंडी ओम कांत ठाकुर ने बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग करने पर एक जुलाई, 2022 से पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस प्रतिबंध में  प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलिस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ, चम्मच, सिगरेट के पैकेट, इनविटेशन कार्ड, मिठाई के डिब्बों पर लपेटी जाने वाली प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। 
उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए  औचक निरीक्षण किये जाएंगे।  अगर कोई दुकानदार या आर्पूिर्तकर्ता प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री  सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री  करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उनका चालान किया जाएगा। 
उन्होंने लोगों को शादी और अन्य समारोहों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने होटल ओर ढ़ाबा मालिकों को भी सख्त हिदायत दी है कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही होगी।  उन्होंने पर्यटकों से भी आग्रह किया है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और हिमाचल को खूबसूरत बनाने में सहयोग प्रदान करें।

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