चंबा 16,जुलाई
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा की अध्यक्षता में आज जिला में मैनुअल स्कैवेंजर (हाथ से मैला उठाने) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत हाथ से मेल उठाने वाले कार्मिक के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत जिला चंबा में अस्वच्छ या शुक्ल शौचालय में मैन्युअल स्कैवेंजर का एक व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया है।
किए गए सर्वेक्षण के दौरान सभी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाओं के अलावा डलहौजी व बकलोह कैंट से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला चंबा में अस्वच्छ व शुष्क शौचालय और मैन्युअल स्कैवेंजर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।
उन्होंने कहा कि चूंकि मैन्युअल स्कैवेंजिंग एक कुप्रथा है। मैनुअल स्कैवेंजरों के साथ हो रहे सामाजिक भेदभाव और इन कार्यों से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के तहत ऐसे कार्य प्रतिबंधित है । इस एक्ट का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को कारावास या नगदी जुर्माना अथवा दोनों सजा का प्रावधान है।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि मैन्युअल स्कैवेंजर(हाथ से मैला उठाने) की प्रथा पूरी तरह बंद है तथा जिला में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है।
इसके पश्चात जिला स्तरीय मैन्युअल स्कैवेंजिंग सर्वेक्षण समिति ने जिला चंबा को अस्वच्छ व शुष्क शौचालय और मैन्युअल स्कैवेंजर मुक्त घोषित करने हेतु अनुमोदित किया गया।
बैठक में पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र, जिला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद, परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण विनोद कुमार, उप प्रधान राज्य वाल्मीकि सभा प्रीतम चंद सहित अन्य गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।
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