ऊना, 20 जुलाई। बाल विकास परियोजना धुंदला के तहत आंगनबाड़ी केंद्र तनोह, नेरी, अघलौर, तही, सरोह, पिपलू, भलौण, बलदोह, पंजोडा, बडूही-1 और नलवाडी में आंगनबाड़ी वर्करों का एक-एक पद भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र डोलू, अलसाहन, रछोह, चपलाह, टकोली-1, टकोली-2, जोल, छपरोह, टीहरा-1, सकौण, सन्हाल, त्यार-1, धरैत डैम, तनोह, तुरेटा, त्यासर, चैकी-1, बडूहा-1, दनोह, हटली केसरू, बग्गी, कोटला, भलेती, कुसाणा रणौता और चैगाठ में सहायिकाओं का एक-एक पद भरा जाएगा। इस बारे जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी धुंदला रूपेश कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों के 11 और सहायिकाओं के 25 पदों के लिए इच्छुक अभ्यार्थी 9 अगस्त सायं 5 बजेतक सादे कागज पर अपना आवेदन बाल विकास अधिकारी धुंदला स्थित मिनी सचिवालय बंगाणा में जमा करवा सकते हैं।
योग्यता एवं मानदंड
रूपेश ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। आवदेन करने की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 9 अगस्त, 2024 तक 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र (फीडर एरिया) का सामान्य निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नही होनी चाहिए जिसकास प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार/तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके बाद किसी भी आवेदक/अभ्यर्थी से आवेदन/दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा।
ये रहेगी साक्षात्कार की प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि विज्ञापित पदों के लिए चयन कुल 25 अंकों में से योग्यता के आधार पर होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 10$2 के अंक प्रतिशतता के अधिकतम पास अंक के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें 10$2 में अंकों का प्रतिशत अधिकतम 7 अंकों के अधीन आनुपातिक आधार पर होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसमें स्नातक के लिए 2 अंक तथा स्नातकोत्तर और ऊपर के लिए 1 अंक रखा गया है। कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे, इसमें संबंधित पंचायत में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/बाल सेविका/बालवाड़ी शिक्षक/नर्सरी शिक्षक/सिलाई शिक्षक/ईसीसीई की शिशु पालक, जिन्होंने 10 महीने तक काम किया है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 अंकों के अधीन होगा। 40 प्रतिषत और उससे अधिक विकलांगता वाली दिव्यांग महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें यह शर्त रहेगी कि विकलांगता इस प्रकार की ना हो कि वह उनकी नौकरी की जिम्मेदारी के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करे। एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2 अंक, राज्य गृह निवासी,बालिका आश्रम निवासी, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिलाएं जिनके पति का पिछले 7 वर्षों से पता नहीं चल पा रहा है, महिलाएं जो अपने पतियों द्वारा परित्यक्त हैं और जो अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं, के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाले परिवारों की अविवाहित लड़की के लिए 2 अंक या जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाली विवाहित महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।
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