14 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Read Time:2 Minute, 31 Second

12 अगस्त, 2024

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र सैनी ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष निम्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (अपराधिक कम्पाउन्डेंबल व दीवानी विवाद) से संबधित मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ऑफेन्स, धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।
उन्होंने ने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायलय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायलय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायलय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या [email protected] पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post  दिन भारी बारिश से 10 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति
Next post हमीरपुर में एनसीसी कंपनी को आवासीय भवन की आवश्यकता
error: Content is protected !!