ननखड़ी क्षेत्र में 26 से 31 अगस्त तक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध – जिला दंडाधिकारी 

Read Time:2 Minute, 42 Second
ननखड़ी तहसील के लाइसेंस आग्नेयास्त्र 26 अगस्त या उससे पूर्व पुलिस स्टेशन ननखड़ी में किए जाएंगे जमा
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि ननखड़ी के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों, निवासियों, संगठनों और एनजीओ द्वारा 26 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 तक शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बल ,सरकारी या अर्ध सरकारी तथा बैंकों के सुरक्षा कर्मियों सहित ड्यूटी पर अधिकृत सुरक्षा कर्मी पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि तहसील ननखड़ी के लाइसेंस धारकों के लाइसेंस आग्नेयास्त्र 26 अगस्त, 2024 को या उससे पूर्व पुलिस स्टेशन ननखड़ी में जमा किए जाएंगे और 31 अगस्त, 2024 तक जमा रहेंगे।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार संबंधित राजस्व प्राधिकरण को अतिक्रमित सरकारी भूमि की पहचान व सीमांकन सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए है। ननखड़ी में अधिकांश अतिक्रमित क्षेत्रों ने मिनी-मार्केट का रूप ले लिया है। 27 अगस्त से 31 अगस्त, 2024 (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा) तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आकस्मिक स्वरूप तथा समय का अभाव होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय पारित कर आम जनता को संबोधित किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो कर 31 अगस्त, 2024 तक लागू रहेंगे।
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post ज़िला में क्षय रोग उन्मूलन को लेकर समीक्षा आयोजित
Next post उपायुक्त ने आदित्य चौहान का “जिंदगी” गाना किया जारी
error: Content is protected !!