खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भावानगर में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

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14 अक्तूबर, 2024

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ए.सी.जी.एम किन्नौर जितेंद्र सैणी ने आज जिला किन्नौर के निचार उपमण्डल के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भावानगर के सम्मेलन कक्ष में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी से अवगत करवाना है तथा किस तरह से व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है इस बारे जागरूक करना है।
उन्होंने  ग्रामवासियों व उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी गरीब तथा कमजोर वर्ग का व्यक्ति टोल फ्री नम्बरः- 15100 पर सम्पर्क स्थापित कर निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि 14 दिसम्बर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोग अपने विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटान सुनिश्चित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया की निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, श्रम कानून, मोटर वाहन अधिनियम के बारे और यातायात नियमों के उल्लंघन व जुर्माने की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता प्रेम लता, खण्ड विकास अधिकारी निचार प्यारे लाल सहित अन्य उपस्थित थे।

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