जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां दिवाली के मध्यनजर जिला में खाद्य सामग्री की पर्याप्तता एवं खाद्य सुरक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला शिमला में दिवाली के मध्यनजर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध है। जिला के सभी स्थानों पर खाद्य सामग्री की पर्याप्तता को बनाए रखने के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि दिवाली के इस महापर्व पर लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उपायुक्त ने सभी दुकानदारों से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा कि अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानून कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत ब्रांडिंग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाते हुए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति घटिया या बेकार गुणवत्ता का सामान लोगों को बेचता है तो उस स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने वाले के खिलाफ 6 महीने तक के कारावास का प्रावधान है।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि दिवाली के दौरान खाद्य तेल का प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल को 3 बार से ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके साथ-साथ मिठाइयों को खुले में नहीं रखा जाए अन्यथा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अधिक मूल्य वसूलने वालों के विरुद्ध दैनिक आधार पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए और यदि कोई भी व्यक्ति अधिक मूल्य वसूलता है तो कानून के तहत प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दौरान जिला के हर क्षेत्र में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजित भारद्वाज, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्रवण कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ सुनील शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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