Read Time:3 Minute, 10 Second
हिमाचल विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से रामपुर की ग्राम पंचायत भड़ावली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सिविल जज एवं एसीजेएम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर जितेन्द्र सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने ग्राम पंचायत भड़ावली के महिला मण्डल, युवक मण्डल व अन्य उपस्थित लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता योजना, विभिन्न योजनाओं के तहत कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और उपायों, विकलांग बच्चों, ट्रास्जेंडर बच्चों, तस्करी, बाल श्रम, बाल विवाह और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाए गए बच्चों तथा शिक्षा के अवसर से वंचित बच्चों से सम्बंधित विस्तृत कानूनी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य कानूनी साक्षरता व जागरूकता पैदा करना, निर्धन व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना, उन्हें शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाना, कानूनी कार्यवाही में सुलह व समझौते द्वारा फैसला करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
उन्होंने कहा कि आज की तिथि में अपने बच्चों को नशे से दूर रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने नशा करने व बेचने वालों की सूचना देने के लिए कहा ताकि क्षेत्र को नशे के दुष्प्रभाव से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि चिटटा एक ऐसा नशा है जिसकी एक डोज से ही व्यक्ति उसका आदी हो जाता है।
उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर 15100 पर फोन करके भी कानूनी सहायता ले सकते है।
इस शिविर में अधिवक्ता संदीप ने बच्चों के देखभाल व सुरक्षा कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों की देखभाल व सुरक्षा की जरूरत के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
इस अवसर पर स्थानीय पंचायत की प्रधान रक्षा देवी ने ग्राम पंचायत भड़ावली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करने पर विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद किया और भविष्य में भी जागरूकता शिविर का आयोजन करने के लिए आग्रह किया ताकि स्थानीय लोंगो को मुफ्त में विधिक जागरूकता उपलब्ध हो सके।
उन्होंने कहा कि आज की तिथि में अपने बच्चों को नशे से दूर रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने नशा करने व बेचने वालों की सूचना देने के लिए कहा ताकि क्षेत्र को नशे के दुष्प्रभाव से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि चिटटा एक ऐसा नशा है जिसकी एक डोज से ही व्यक्ति उसका आदी हो जाता है।
उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि कानूनी सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर 15100 पर फोन करके भी कानूनी सहायता ले सकते है।
इस शिविर में अधिवक्ता संदीप ने बच्चों के देखभाल व सुरक्षा कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों की देखभाल व सुरक्षा की जरूरत के लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
इस अवसर पर स्थानीय पंचायत की प्रधान रक्षा देवी ने ग्राम पंचायत भड़ावली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करने पर विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद किया और भविष्य में भी जागरूकता शिविर का आयोजन करने के लिए आग्रह किया ताकि स्थानीय लोंगो को मुफ्त में विधिक जागरूकता उपलब्ध हो सके।
Average Rating