चंबा, 13 मार्च
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में एडीएम ने बताया कि जिला में 516 उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नवंबर-2024 से फरवरी-2025 तक 18 करोड़ 68 लाख 99 हज़ार 567 रुपए की खाद्य वस्तुएं जिला के 4 लाख 80 हज़ार 534 राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाई गई है।
उन्होंने बताया कि नवंबर-2024 से फरवरी-2025 तक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 652 निरीक्षण किये गये और इस अवधि के दौरान विभिन्न 80 अनियमितताओं के पाए जाने पर 49120 रूपये का जुर्माना वसूला गया है तथा 25 मामलों में चेतावनी, 5 हज़ार 500 रूपये पोलीथीन कम्पाउंडिंग के तहत जुर्माना किया गया।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर थोक भंडारण केन्द्रों, आटा मिलों और उचित मूल्य की दुकानों से सैंपल एकत्रित किए गये। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 44 सैंपल एकत्रित करने के उपरांत जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजे गए थे जिनमें से 43 नमूने सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए है तथा एक गंदम आटे का नमूना सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही नहीं पाया गया जिसके संदर्भ में कार्यवाही करते हुए 15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला में 9 गैस एजेंसीयों के पास कुल 1 लाख 53 हजार 746 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत है। उक्त अवधि के दौरान 1 लाख 73 हजार 355 एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की गई।
जिला में पांगी घाटी के अतिरिक्त सभी उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस के माध्यम से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला में उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान समय में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ई-केवाईसी करवाने में छूट दी गई है इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति जिनकी ई-केवाईसी किसी कारण नहीं हो पा रही है उन्हें भी छूट दी गई है।
बैठक में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति द्वारा विभिन्न स्थानों पर 6 नई उचित मूल्य की दूकानें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई साथ में 2 उप शाखाएं , 2 नई उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गये। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि 03 नई उचित मूल्य की दुकानें जनहित में खोलने के लिए जनसंख्या मापदंडों में छूट देने के उद्देश्य से मामले को सरकार को प्रेषित किया जाए
एडीएम ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों में सभी आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चत करें ताकि राशनकार्ड धारकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, खाद्यान्नों की गुणवता पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए तथा निरीक्षण नियमित रूप से किए जाना भी सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग करता पाया जाता है तो नियमानुसार उस पर चालान करना भी सुनिश्चित करें।
बैठक में कार्यवाही का संचालन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह ने किया।
बैठक में उप प्रबंधक सहकारी बैंक हेमराज, क्षेत्रीय प्रबंधक यशपाल शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी सुरजीत सिंह व अधीक्षण ज्योति सूर्य उपस्थित थे।