उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक रहें: कुल्लू जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

कुल्लू 15 मार्च,
 

जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कुल्लू अरविन्द शर्मा ने बताया कि कार्यालय कुल्लू में आज 15 मार्च 2025 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होनें कहा कि उपभोक्ता जब कभी भी मंहगी वस्तुएं खरीदें तो कैश मेमों जिसमें वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय की तिथि, गारन्टी/वारन्टी का उल्लेख हो, विक्रेता कम्पनी/फर्म से अवश्य लें। क्रय की गई वस्तु की गुणवता के बारे में अगर कोई शिकायत हो तो क्रेता राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाईन नं0 1915 पर शिकायत दर्ज करवाएँ। यदि शिकायत का निवारण नहीं हो पाता है तो कैश मेमों व किसी अन्य साक्ष्य सहित जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दायर करें। फिर भी उपभोक्ता यदि महसूस करता हो कि उसे न्याय नहीं मिला है तो वह राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर कर मुआवजे का दावा कर सकता है।

 
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उपभोक्ता किसी भी पैक्ड वस्तु को क्रय करने से पूर्व उस वस्तु के बनने/पैक होने की तिथि, बनाने वाली कम्पनी का नाम व पता, एक्सपायरी की तिथि, विक्रय मूल्य व वज़न इत्यादि की जाँच परख कर ले। उन्होंने जानकारी दी कि प्रिंटिड मूल्य को कम करवाने बारे भी क्रेता मोल भाव (Bargaining) कर सकता है, जोकि उपभोक्ता का कानूनी अधिकार है।
 
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता आन्दोलन को जिला के ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों तक ले जाने की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय ग्राम पंचायतें, युवक मण्डल, महिला मण्डल अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला कुल्लू में कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य नहीं कर रहा है। उन्होंने जिला के युवा वर्ग से आग्रह व अपील की कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों का अधिकाधिक गठन कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें।
 
उन्होंने जानकारी दी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का थीम ” A Just Transitiorr to Sustainable Life Styles” है।

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