आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम थोक व परचून लाभांश दरें निर्धारित

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मंडी 15 जून: जिला दण्डाधिकारी, मण्डी अरिंदम चौधरी द्वारा हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3(1) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम थोक व परचून लाभांश दरें निर्धारित की गई हैं। आदेशों के अंर्न्तगत जिला मण्डी के थोक व्यापारी गंदम, जौ, चना, चावल या इससे बनने वाले उत्पादों, गुड़ शक्कर, चीनी, दालों पर 2.5 प्रतिशत थोक लाभांश व 5.5 प्रतिशत परचून लाभांश तय किया गया है। अण्डा, ब्रेड पर 5 प्रतिशत थोक लाभांश व 7 प्रतिशत परचून लाभांश तथा खाद्य तेल, वनस्पति तेल, सरसों तेल पर 2.5 प्रतिशत थोक लाभांश व 4 प्रतिशत परचून लाभांश या जो पैकेट पर अंकित होता है, अधिकतम तय किया गया है। इसी तरह फल व सब्जियों के लाभांश भी निर्धारित किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी, मण्डी द्वारा हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3(1) के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुऐं जैसे मीट, चिकन, मछली, तंदूरी चपाती, तवा चपाती, परांठा स्टफड, खाने की थाली सहित दूध, दही, पनीर व शीतल पेय की दरें भी निर्धारित की गई हैं। जिला दण्डाधिकारी, मण्डी ने सभी थोक व परूचन व्यापारियों व विक्रेताओं से अनुरोध किया है कि वे तय लाभांश व कीमतों से अधिक दरों पर बिक्री न करें। यदि कोई व्यापारी व विक्रेता ऐसा करता पाया जाता है, तो नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

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