ज़िला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कहा कि विकास खण्ड कुल्लू की ग्राम पंचायत
विकास खण्ड निरमंड की ग्राम पंचायत बारी के पांकवा गावं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान का पुनरावंटन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर 26 सितम्बर 2023 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते है।
उन्होंने कहा कि प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थायें या सार्वजनिक निकायों जैसे ग्रामपंचायतों, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाए,उचित मूल्य की दुकान के प्रबन्धन के महिलायें और उनके समूह को दी जायेगी।
द्वितीय प्राथमिकता, एकल नारी जैसा कि महिला एवं वाल विकास विभाग हि0 प्र0 द्वारा निर्धारित किया गया हो, विधवा जो अपने बच्चों का स्वंय पालन पोषण कर रही हो,शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो,भूतपूर्व सैनिक,शिक्षित बेरोजगार ,जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो तथा तृतीय प्राथमिकता हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमेटिड को दी जाएंगी।
अतः इच्छुक संस्था या व्यक्ति https://emerginghimachal.hp.gov.in
विभागीय पोर्टल पर अपना आवेदन पत्र ;निर्धारित प्रपत्र पर 26 सितम्बर 2023 तक समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कर सकते हैं । आवेदन पत्र केवल आनलाईन माध्यम से ही मान्य होंगे तथा 26 सितम्बर 2023 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक, बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में नहीं होने सबन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्ध्ता एवं भडांरण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज उनके परिवार के किसी भी सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों में वर्तमान में निर्वाचित नहीं होने वारे पंचायती राज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा परिवार के किसी भी सदस्य उचित मूल्य की दुकानधारक, उचित मूल्य की दुकान नहीं होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव या प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है, ।
जिनके बिना आवेदन पत्र स्वतः ही रदद हो जाएगा । इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बी0 पी0 एल0,एस0 सी0,ओ0 बी0 सी0ध,एस0 टी0 परिवार से सम्बन्ध रखता/रखती है तो इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अपंगता प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्रए विधवा, एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है, ताकि मैरिट तय की जा सके।
Read Time:4 Minute, 37 Second
Average Rating