राजनैतिक दलों को तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की प्रतियां देना अनिवार्य – जतिन लाल

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ऊना, 5 मार्च – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत पैम्पलैटों, पोस्टरों के मुद्रण को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन अभियान हेतु होर्डिंग्स, कटआउटस, पैम्पलैटों, पोस्टरों, बैनर, हैण्ड बिल व अपीलों इत्यादि का बडे स्तर पर मुद्रण करवाया जाता है। जतिन लाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए की उप धारा 1 तथा 2 के तहत इस प्रकार के दस्तावेज़ों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाइ्र अमल में जा सकती है।  

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