उपायुक्त ने कुल्लू जिला को मैला ढोने (मैन्युअल स्केवेंजर) से मुक्त घोषित

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उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश ने आज ज़िला कुल्लू को जिले को मैला ढोने (मैन्युअल स्केवेंजर) मुक्त घोषित किया।
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि  डॉ. बलराम सिंह बनाम यूनियन इंडिया एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके रोजगार पर प्रतिबंध के अनुसार पुनर्वास अधिनियम के अनुसार जिला कुल्लू  में मैनुअल स्कैवेंजर्स का एक व्यापक सर्वेक्षण  किया गया था। यह सर्वेक्षण जिला में सभी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों द्वारा 15 मार्च 2024 से 14 अप्रैल, 2024 तक आयोजित किया गया था। इस  सर्वेक्षण के दौरान जिला में कहीं भी अस्वच्छ शौचालय और  मैनुअल स्केवेंजर  नहीं पाए गए। जिसके उपरान्त उपायुक्त ने  कुल्लू जिला को “अस्वच्छ शौचालय और मैनुअल स्कैवेंजिंग” से मुक्त  घोषित किया है।
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