हमीरपुर 21 फरवरी। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिझड़ी के अंतर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में खाली पड़े कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए 15 मार्च को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में सुबह 10 बजे साक्षात्कार लिए जाएंगे।
बाल विकास परियोजना अधिकारी रक्षा कुमारी ने बताया कि नगर पंचायत भोटा के आंगनवाड़ी केंद्र भोटा और ग्राम पंचायत ज्योली देवी के आंगनवाड़ी केंद्र बटारली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक-एक पद भरा जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत जमली के आंगनवाड़ी केंद्र नोहाण, ग्राम पंचायत जजरी के आंगनवाड़ी केंद्र जजरी, ग्राम पंचायत चकमोह के आंगनवाड़ी केंद्र चकमोह-2, ग्राम पंचायत बल्याह के आंगनवाड़ी केंद्र बल्याह, ग्राम पंचायत पत्थलयार के आंगनवाड़ी केंद्र पत्थलयार, ग्राम पंचायत भकरेड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र भकरेड़ी-1 और ग्राम पंचायत धंगोटा के आंगनवाड़ी केंद्र धंगोटा में सहायिका का एक-एक पद भरा जाना है।
इन पदों के लिए पात्र महिलाएं सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित 15 मार्च सुबह 10 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में आवेदन कर सकती हैं। आवेदक संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए तथा उसका परिवार आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो और परिवार में उसका नाम भी एक जनवरी 2023 को या इससे पहले का दर्ज हो। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 35 हजार रुपये से अधिक न हो।
बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि कार्यकर्ता के पद के लिए अभ्यर्थी कम से कम बारहवीं पास होनी चाहिए। जबकि, सहायिका के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रखी गई है। अगर सहायिका के पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी आठवीं पास नहीं मिलेगी तो पांचवीं पास अभ्यर्थी भी पात्र होंगी। परंतु पांचवीं पास अभ्यर्थियों के साक्षात्कार तभी लिए जाएंगे जब आठवीं या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाली कोई भी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगी।
आवेदन पत्र के साथ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, परिवार के किसी भी सदस्य के सरकारी या अद्र्धसरकारी नौकरी में न होने का प्रमाण पत्र, यदि आंगनवाड़ी सहायिका, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, सिलाई अध्यापिका या शिशु पालक के रूप में कार्य किया हो तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा या अनाथ होने का प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, केवल दो या कम लड़कियों के परिवार से संबंध रखने का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय बिझड़ी में संपर्क किया जा सकता है।
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