नाहन, 14 सितम्बर-उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला सिरमौर में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच 18 सितम्बर 2023 से आरम्भ की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की प्रक्रिया पर 11 सितम्बर 2023 को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में चर्चा की जा चुकी है।
सुमित खिमटा ने कहा कि एफएलसी की शुरूआत से पहले सभी राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी जिला अध्यक्ष व सचिव को एक नोटिस जारी किया जाएगा। राजनैतिक दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा पहचान पत्र जारी करने के लिए प्रतिनिधियों के हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की एक सूची प्रदान करने के लिये कहा गया है।
उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष व सचिव द्वारा विधिवत प्राधिकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मॉक पोल सहित प्रथम स्तरीय जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रह सकते हैं तथा उक्त प्रक्रिया में ईवीएम और वीवीपैट (एफएलसी) ओके मशीनों में से कुछ मशीनों का मॉक पोल के लिए चयन किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रथम स्तरीय जांच का एसओपी का अक्षरशः पालन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिकृत अधिकारी, प्रतिनिधि व कर्मचारी द्वारा डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) के माध्यम से पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही हॉल में प्रवेश हो पायेगा। सेल फोन, कैमरा, स्पाई पेन आदि को प्रथम स्तरीय जांच के दौरान ही हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और इन्हें हॉल के बाहर बने संग्रह केंद्र में जमा करवाना होगा।
सुमित खिमटा ने कहा कि प्रत्येक प्रवेश और निकास को लॉग बुक में अंकित किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रवेश पर प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी व इंजीनियर की उचित जांच की जायेगी। यह कार्य छुट्टियों सहित सुबह प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्रथम स्तरीय जांच ओके ईवीएम की सूची राष्ट्रीय व राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदान की जाएगी। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एफएलसी के दौरान ओके किए गए मशीन की गुलाबी पेपर सील पर हस्ताक्षर करेंगे। मॉक पोल के लिए एच्छिक रुप से एफएलसी ओके मशीन चुन सकते हैं। वेयरहाउस व स्ट्रांग रुम खोलने और सील करने के समय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
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