चरस रखने के आरोप में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000/- रूपए जुर्माना

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माननीय विशेष न्यायाधीश, मण्डी  की अदालत ने चरस रखने का  आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजकुमार उर्फ़ राहुल पुत्र श्री बृज लाल निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मंडी हि० प्र० को एनं डी पी एस की धारा 21 के अंतर्गत 10 वर्ष  का  कठोर कारावास तथा 20,000/-  रुपए जुर्माना  अदा  करने की  सजा सुनाई गई |  जुर्माने की राशी अदा ना करने की सूरत में दोषी को 6  मास का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए गये हैं  I

श्री विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी मण्डी ने बताया कि दिनांक 18-6-2021 को अन्वेषण अधिकारी मु०आ० नेक राम  अपनी पुलिस दल के सहयोगियों के साथ गश्त पर थे तभी  समय 02:55 अपराहन सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने पुराने मकान में चिट्टे का भण्डारण करता है तथा बेचता है और अगर मकान में रेड की जाये तो भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हो सकता है l इसके बाद समय 04:00 बजे  रेडिंग पार्टी  द्वारा आरोपी के रिहायशी मकान में खाना तलाशी प्रारंभ की गयी तो एक अदद डिब्बी टीन बरंग ग्रे व् काली चेकदार बरामद हुई जिसे चेक करने पर हलके पीले रंग का ठोस पदार्थ हिरोइन (चिट्टा) होना पाया गया l जिसे तोलने पर कुल वजन 19.60 ग्राम पाया गया | इस पर पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अभियोग संख्या 192/21 दर्ज  हुआ था  | मामले की जांच पूरी होने पर आरोपी राज कुमार के  विरुद्ध थाना प्रभारी बल्ह द्वारा  चालान माननीय अदालत में दायर  किया गया |

अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले  की पैरवी श्री विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी मण्डी द्वारा की गई तथा माननीय  न्यायालय  में  अभियोजन पक्ष  ने 18 गवाहों के  ब्यान दर्ज करवाए गये |  माननीय न्यायालय ने  अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राजकुमार उर्फ़ राहुल पुत्र श्री बृज लाल निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मंडी हि० प्र०को 19.60 ग्राम चरस रखने का दोषी पाया तथा  दिनांक 07.10.2023 को  उपरोक्त  सजा सुनाई |

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