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खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में विधिक माप विज्ञान संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि संगठन ने इस वित्त वर्ष के दौरान 30 नवम्बर, 2023 तक प्रदेश में कुल 8747 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए व 945 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 व अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत चालान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि 879 प्रतिष्ठानों से विभागीय समझौते के तहत 24,68,000 रुपये की राशि एकत्रित की गई। विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में 2,52,722 तोल एवं माप उपकरणों के सत्यापन एवं मोहरांकन से 3,83,42,881 रुपये शुल्क के रूप में एकत्रित किए गए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों का विशेष ध्यान रखें और पैट्रोल पंप, घरेलू गैस, आभूषणों, मिठाई व अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं से संबंधित निरीक्षण समय-समय पर करते रहें व अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि विधिक माप विज्ञान संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। किसी भी प्रकार की वस्तुओं को कम तोलने व अंकित मूल्य से अधिक वसूलने पर संगठन द्वारा दोषी के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसी किसी भी शिकायत हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर 1800-11-4000 या 1915, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नम्बर 1100 तथा 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त व्यापरियों की सुविधा हेतु संगठन द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों एवं पंजीकरण के लिए online web portal www.hpwm.hp.gov.in की सुविधा सुचारू रूप से प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि संगठन ने इस वित्त वर्ष के दौरान 30 नवम्बर, 2023 तक प्रदेश में कुल 8747 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण किए व 945 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 व अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत चालान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि 879 प्रतिष्ठानों से विभागीय समझौते के तहत 24,68,000 रुपये की राशि एकत्रित की गई। विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में 2,52,722 तोल एवं माप उपकरणों के सत्यापन एवं मोहरांकन से 3,83,42,881 रुपये शुल्क के रूप में एकत्रित किए गए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं के हितों का विशेष ध्यान रखें और पैट्रोल पंप, घरेलू गैस, आभूषणों, मिठाई व अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं से संबंधित निरीक्षण समय-समय पर करते रहें व अनियमितता पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि विधिक माप विज्ञान संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। किसी भी प्रकार की वस्तुओं को कम तोलने व अंकित मूल्य से अधिक वसूलने पर संगठन द्वारा दोषी के विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसी किसी भी शिकायत हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन नम्बर 1800-11-4000 या 1915, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नम्बर 1100 तथा 1967 पर संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त व्यापरियों की सुविधा हेतु संगठन द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों एवं पंजीकरण के लिए online web portal www.hpwm.hp.gov.in की सुविधा सुचारू रूप से प्रदान की जा रही है।
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