जिले में आने वाले प्रवासियों को करना होगा नजदीकी थाने में अपना पँजिकरण
जिले में आने वाले प्रवासियों को करना होगा नजदीकी थाने में अपना पँजिकरण।
जिले में बढती पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों के चलते जिले में पर्यटकों, व्यपारियों ,फेरी वालो तथा बाहर के राज्यों के कामगारों का जिले में आगमन बढ़ रहा है,।
जिले में आने वाले प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश आशुतोष गर्ग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार जिले में काम व अन्य विभिन्न कार्य के लिए आने वाले सभी प्रवासी कामगारों को नजदीकी थाने में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आदेशानुसार सभी लोगो को अपने यहाँ कार्यरत प्रवासी कामगारों, का पंजीकरण नजदीकी पुलिस स्टेशन में सुनिश्च करने को कहा गया है ।
इसके साथ ही जिले के सभी मकान मालिकों को भी अपने किरायेदारों की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में सुनिश्चित करनी होगी।आदेशानुसार सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे संचालकों को भी अपने यहां ठहरे हुए आगंतुकों का पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों के साथ पुष्टि कर उन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है ।
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