मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में उदारता से करें अंशदान-उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत, निराश्रित और अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा, शादी और मकान बनाने के लिए धनराशि भी मुहैया कराई जाती है। इस योजना के तहत, उच्च, व्यावसायिक, और कौशल शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों की शिक्षा का खर्च भी प्रदेश सरकार वहन करती है। इस योजना के तहत, 27 साल की उम्र तक बच्चों के खाने, आश्रय, भोजन, कपड़ों आदि का खर्च भी सरकार उठाती है। इस योजना के तहत, विवाह अनुदान, कोचिंग अनुदान, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, और स्वरोजगार उद्यम जैसे कई लाभ शामिल हैं।
उपायुक्त कुल्लू ने कहा अनाथ व निराश्रित बच्चों को सहायता के लिए जिला स्तर पर मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है जिसका बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक कुल्लू में खोला गया हैं जिसका खाता संख्या 073601001681 आईएफएससी कोड ICIC0000736 है।
उन्होंने कहा कि इस कोष में प्राप्त राशि का व्यय सुख आश्रय योजना के विभिन्न घटकों , अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं स्वरोजगार सहायता, शिक्षा, भ्रमण इत्यादि पर किया जाएगा।
उन्होंने जिला वासियों से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में उदारता से अंशदान का आग्रह किया है। यह राशि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर छूट के लिए पात्र होगी।
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