10 से 31 जनवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजेऔर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात प्रतिबंधित

Read Time:2 Minute, 0 Second

चम्बा 10 जनवरी

 जनजातिय क्षेत्र भरमौर उप मंडल के तहत एन एच लूना से खड़ामुख के बीच संपर्क मार्ग  कांधी से मिन्द्रा  तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है और कटाई के काम के दौरान, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चट्टानें लूना से खड़ामुख के बीच एनएच 154 ए की ओर अनियंत्रित रूप से लुढ़क सकती हैं।

 लिहाजा जिला दंडा अधिकारी चम्बा अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के निहित और इस संबंध में अधिसूचित  शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं कि    निर्माण कार्य को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 10 जनवरी  से 31 जनवरी 2024 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के दौरान वाहनों का यातायात जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रतिबंधित रहे गा |

आदेश में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है  कि आपातकालीन वाहनों और आवश्यक आपूर्ति वाहनों को चलने की अनुमति रहे गी और उक्त सड़क पर काम के दौरान जनहित के मामलों में कोई बाधा नहीं होगी।

आदेश की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक चंबा व उप मंडल अधिकारी नागरिक भरमौर तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह रावमापा (बाल) में होगा आयोजित
Next post गल्र्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला बनेगा मॉडल स्कूल: सुधीर शर्मा
error: Content is protected !!