जिला शिमला में सेब परिवहन दरें अधिसूचित, किलो के आधार पर होगी सेब ढुलाई

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सेब सीजन 2024 के दृष्टिगत उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने उपमण्डलवार सेब की ढुलाई पेटियों की बजाए किलो के आधार पर करने के लिए परिवहन दरें निर्धारित की है।
उपायुक्त ने कहा कि सभी उपमण्डलाधिकारियों (ना.) द्वारा सेब ढुलाई के दृष्टिगत स्थानीय ट्रक ऑपरेटर यूनियन तथा सेब उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उपमण्डलाधिकारियों (ना.) द्वारा सेब परिवहन के लिए परिवहन शुल्क निर्धारित कर अनुमोदन के लिए भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सेब परिवहन हेतु परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि उत्पादकों से उनकी फसल मण्डियों तक पहुंचाने में कोई अधिक वसूली न कर सके।
उपायुक्त ने बताया कि उपमण्डल ठियोग से दिल्ली तक जाने वाले छः पहिया एवं छः पहियों से अधिक वाले ट्रक का 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक टाटा 407 एवं आईशर चार पहिया वाहन का एक रुपया 50 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पिक-अप से परिवहन हेतु 2 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर सम्पर्क मार्ग में चलने वाली पिक-अप की दर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमण्डल रोहडू से दिल्ली तक जाने वाले ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक ट्रक एवं अन्य वाहनों की दर एक रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु पिक-अप से परिवहन के लिए 2 रुपये 30 पैसा प्रति किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर तक के दायरे के भीतर सम्पर्क मार्ग में चलने वाली पिक-अप की दर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
उपमण्डल डोडरा-क्वार से चण्डीगढ़ से दूर स्थित मण्डियों व दिल्ली तक जाने वाली गाड़ियों की दर 90 पैसे प्रति किलोमीटर तथा चण्डीगढ़ तक जाने वाली गाड़ियों की दर 1 रुपया 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमण्डल कोटखाई से चण्डीगढ़ तक तथा 250 किलोमीटर से कम दूरी तक परिवहन शुल्क 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर तथा दिल्ली एवं 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए परिवहन शुल्क 90 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
उपमण्डल रामपुर से चण्डीगढ़ तक एक रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर तथा दिल्ली के लिए 90 पैसे प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपमण्डल जुब्बल से चण्डीगढ़ तक तथा 250 किलोमीटर से कम दूरी तक एक रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर एवं दिल्ली तथा 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उपमण्डल कुमारसैन से दिल्ली तक जाने वाले छः पहिया ट्रक एवं इससे अधिक के लिए 90 पैसा प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक टाटा 407 एवं चार पहिया आईशर के लिए एक रुपये 50 पैसा प्रति किलोमीटर, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलने वाली पिक-अप के लिए 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोमीटर एवं सम्पर्क मार्ग में 30 किलोमीटर के दायरे के भीतर चलने वाली पिक-अप का परिवहन शुल्क 3 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
उपमण्डल कुपवी और चैपाल से चण्डीगढ़ से दूर स्थित मण्डियों व दिल्ली तक छः पहिया ट्रक तथा इससे अधिक का 95 पैसा प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक छः पहिया ट्रक तथा इससे अधिक का 1 रुपये 20 पैसे प्रति किलोमीटर, चण्डीगढ़ तक जाने वाले टाटा 407 एवं आईशर चार पहिया का 1 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलने वाली पिक-अप का 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर, सम्पर्क मार्ग में 20 किलोमीटर तक चलने वाली पिक-अप का 2 रुपये 60 पैसा प्रति किलोमीटर परिवहन शुल्क निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह दरें प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है। अधिक वसूली पर डिफाॅल्टर ट्रक, मिनी ट्रक, पिक-अप, आॅपरेटर यूनियनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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