फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए जन-साधारण सहयोग करें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश नन्दिता गुप्ता ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन (सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालयों में) किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में जनसाधारण द्वारा दावे व आक्षेप तथा निःशुल्क निरीक्षण का कार्य 28 नवम्बर, 2024 तक किया जाएगा। निरीक्षण, दावे व आक्षेप फॉर्म 6, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उल्लेखित स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी पात्र नागरिक 1 अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो भी मतदाता सूचि में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 9 व 10 नवम्बर, 2024 तथा 23 व 24 नवम्बर, 2024 शनिवार व रविवार के दिनों में विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए गए हैं, ताकि सभी छूटे हुए पात्र नागरिक अपना तथा अपने परिवार के पात्र व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूचि में दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धिकरण तथा परिवार के अपात्र नागरिक का नाम मतदाता सूचि से हटाए जाना सुनिश्चित कर सकें। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र जो अभी तक मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, यानी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईटीआई, नर्सिंग संस्थानों, डाइट, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 13 और 26 नवंबर 2024 को बीएलओज हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे।
वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। वेब साईट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से वदसपदम फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन तथा संशोधन हेतु), भरे जा सकते है। दावे अथवा आक्षेपों का निपटारा 24 दिसम्बर, 2024 तक किया जाएगा, जबकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2025 तक किया जाएगा।
उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वंय सेवी संगठनों, महिला एवम् युवा मंडलों से यह आवाहन किया है कि वह प्रारूप प्रकाशन की अवधि दिनांक 29-10-2024 (मंगलबार) से 28-11-2024 (वीरवार) तक तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धि करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क टेलीफोन सेवा कॉल सेंटर फ्री नंबर 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।
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