धर्मशाला 25 नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनाँक 01.01.2025 कीे अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 करवाया जा रहा है। जिला कांगड़ा के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 6-नुरपुर, 7-इन्दौरा (अ0जा0), 8-फतेहपुर, 9-ज्वाली, 10-देहरा, 11-जसवां प्रागपुर, 12-ज्वालामुखी, 13-जयसिंहपुर (अ0जा0), 14-सुलह, 15-नगरोटा, 16-कांगड़ा, 17-शाहपुर, 18-धर्मशाला, 19-पालमपुर तथा 20-बैजनाथ (अ0जा0) में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप में प्रकाशन कर दिया गया है, तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ जनसाधारण के निःशुल्क निरीक्षण तथा दावे/आक्षेप प्राप्त करने हेतू दिनाँक 28 नवम्बर, 2024 तक उपरोक्त समस्त स्थलों पर उपलब्ध रहेगी। कोई भी पात्र नागरिक फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला के कॉल सेन्टर मंे निःशुल्क टेलीफोन सेवा 01892.1950) पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10ः00 बजे से साँय 5ः00 बजे तक लैण्डलाईन या मोवाईल फोन से सम्पर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हि0प्र0, द्वारा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित् करने के लिए अभियान को सम्पूर्ण रूप से सफल बनानें हेतू दिनाँक 26 नवम्बर, 2024 को जिला काँगड़ा के समस्त निजी / सरकारी शिक्षण संस्थानों (जैसे कि मेडिकल कॉलेज, आई.टी.आई., महाविद्यालयों इत्यादि) में मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी शिक्षण संस्थानों में नये मतदाताओं के नाम दर्ज करने हेतू विशेष हैल्प डैस्क स्थापित किये गये हैं, ताकि उक्त समस्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत वच्चों के नामों का पंजीकरण सुनिश्चित् किया जा सके, ताकि किसी भी राज्य/जिला का अध्ययनरत पात्र मतदाता अपना दावा या जानकारी सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस.डी.एम.), जिला काँगड़ा द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों के साथ पहले ही वैठक की जा चुकी है। अतः जिला कांगड़ा के समस्त नागरिकों, राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों एवं युवक मण्डलों से यह आह्वान किया जाता है कि वह दिनांक दिनाँक 26 नवम्बर, 2024 को शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत वच्चों को इस बारे प्रेरित करें तथा दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को जिनके मत बनने हैं वह पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, निवास स्थान का पता/आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
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