प्रेस काउंसिल के नाम से नहीं हो सकता किसी भी संस्था का पंजीकरण

Read Time:1 Minute, 32 Second

हमीरपुर 28 नवंबर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानि भारतीय प्रेस परिषद के नाम के दुरुपयोग को रोकने और इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रेस काउंसिल यानि भारतीय प्रेस परिषद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। इसलिए, प्रेस काउंसिल या भारतीय प्रेस परिषद के नाम से किसी भी अन्य संस्था अथवा संगठन का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।
उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम, जिला लोक संपर्क अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला में किसी भी ऐसी संस्था या संगठन को पंजीकृत न करें, जिसका टाइटल ‘प्रेस काउंसिल’ या ‘भारतीय प्रेस परिषद’ हो। उपायुक्त ने कहा कि अगर इस नाम या टाइटल से कोई संस्था पहले से ही पंजीकृत है तो उसके नाम या टाइटल में संशोधन किया जा सकता है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post एनजीटी तथा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें सभी विभाग: एडीसी
Next post शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वीरवर को यहाँ पीएम श्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी व आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी के संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि
error: Content is protected !!