खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन: कुल्लू में 5.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

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कुल्लू 12 दिसंबर 2024

गत दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग जिला कुल्लू द्वारा कुल्लू बाजार, भून्तर, सैंज, ब्यासामोड, कटराई, बंजार, आनी, बजौरा आदि जगहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने जाँच के लिए गए थे जिनमें मसाले, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, दूध, सूजी, बूंदी, आटा और पौश्टिक औषधी इत्यादि शामिल थे जो कि जाँच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। सम्बंधित शिकायत पत्र जिला दण्डाधिकारी कुल्लू की अदालत में दायन् किए गए थे। उक्त अदालत द्वारा इन मामलों में 5,15,000/- रूपये (पांच लाख पन्द्रह हजार रूपये) का जुर्माना लगाया गया।
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