80 साल से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से कर सकते हैं मतदान

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हमीरपुर 18 अक्तूबर। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना से ग्रस्त मतदाता डाक मतपत्रों के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पात्र मतदाता स्वेच्छा से डाक मतपत्र का विकल्प अपना सकते हैं।
इनके अलावा अनिवार्य सेवाओं में तैनात व्यक्ति जैसे-डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस सेवा कर्मी, अग्रिशमन सेवा कर्मचारी, एचआरटीसी की लंबी दूरी की बस सेवाओं के डऊाईवर-कंडक्टर, दूध की आपूर्ति से संबंधित मिल्कफेड के कर्मचारी, जलशक्ति और बिजली बोर्ड से संबंधित अनिवार्य सेवाओं के कर्मचारी भी डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों, 40 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता से ग्रस्त दिव्यांगों और कोरोना ग्रस्त लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष रूप से डाक मतपत्रों की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान के इच्छुक पात्र लोग फार्म-12डी पर आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन चुनाव की घोषणा से लेकर निर्वाचन की सूचना जारी होने के पांच दिन बाद तक की अवधि में निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए। पात्र दिव्यांग मतदाता को इस आवेदन के साथ अपंगता प्रमाणपत्र भी संलग्र करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं तक फार्म-12डी बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे और ये अधिकारी इन मतदाताओं से रसीद प्राप्त करके निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवाएंगे। अगर किन्हीं कारणों से पात्र मतदाता उपलब्ध नहीं है तो बूथ लेवल अधिकारी उस मतदाता की जानकारी साझा करेंगे तथा निर्वाचन की सूचना जारी होने के बाद पांच दिन के भीतर दोबारा मतदाता के घर जाकर रसीद प्राप्त करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डाक मतपत्र से मतदान का विकल्प अपनाना संबंधित मतदाता की इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर कोई मतदाता डाक मतपत्र के विकल्प को अपनाना चाहता है तो बूथ लेवल अधिकारी उस मतदाता से फार्म-12डी पर आवेदन प्राप्त करके निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवाएगा। देबश्वेता बनिक ने बताया कि फार्म-12डी के वितरण एवं प्राप्ति की प्रक्रिया सेक्टर अधिकारी की निगरानी में पूर्ण की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-12डी में भरे गए मतदाता के विवरण और मतदाता सूचियों में दर्ज नाम के मिलान के बाद ही निर्वाचन अधिकारी डाक मतपत्र जारी करेंगे। निर्वाचन अधिकारी इन सभी मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ भी साझा करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं से डाक मतपत्रों को प्राप्त करने के लिए अलग टीमें बनाई जाएंगी। अगर मतपत्र प्राप्त करने गई टीम का मतदाता से संपर्क नहीं हो पाता है तो यह टीम एक बार दोबारा मतदाता के घर जाएगी। दूसरी बार भी संपर्क न होने के बाद कोई भी अगला कदम नहीं उठाया जाएगा तथा मतदाता से संपर्क नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं से मतदान के लिए डाक मतपत्र के विकल्प का लाभ उठाने की अपील की है।
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