हिमाचल के नामी प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा आदेश, क्या होगा खास और कौन आएंगे दायरे में? देखें डिटेल

हिमाचल के नामी प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा आदेश, क्या होगा खास और कौन आएंगे दायरे में? देखें डिटेल।राज्य सरकार ने नामी प्राइवेट और माइनॉरिटी स्कूलों को लेकर एक बड़ा आदेश निकाला है। हाई कोर्ट में 11 जनवरी, 2023 को लगे एक केस के बाद यह कदम उठाया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों के उप निदेशकों को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि नए सत्र की एडमिशन में सभी एडिड और नॉन एडिड नॉन मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूलों में इकोनामिक वीकर सेक्शन यानी गरीब परिवारों के बच्चों को 25 फ़ीसदी सीटों पर एडमिशन दी जाए।

यह प्रावधान दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून यानी आरटीई एक्ट में किया गया है, लेकिन हिमाचल अब तक इसे लागू नहीं कर पाया है। राज्य के बड़े शहरों में मौजूद माइनॉरिटी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाती। देश में क्रिस्चियन, मुस्लिम, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान इस कैटेगरी में हैं। एक्ट के अनुसार इस एडमिशन के बदले प्रति बच्चे का खर्चा राज्य सरकार को देना होता है।

प्राइवेट स्कूल एडमिशन स्टैंडर्ड का हवाला देते हुए इस तरह की एडमिशन नहीं कर रहे हैं, जबकि कानून कहता है कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। हाई कोर्ट में इस मामले में नमिता मानिकटला बनाम राज्य सरकार नाम से एक केस चल रहा है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जवाब दायर किया जा चुका है। अब हाईकोर्ट में जवाब देने से पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है।

Source : “Divya Himachal”

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