जातिगत भेदभाव करने सार्वजनिक स्थान पर जाने/ सुविधा लेने से रोकने पर दो दोषीयों को कारावास एवं जुर्माना

विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने दो व्यक्तियों; दिले राम और विजय कुमार को अनुसूचित जाति/ जनजाति के खिलाफ दुर्भावना/ घृणा की भावना को बढ़ावा देने के आपराध में 2 -2 वर्ष के साधारण कारावास और दस-दस हजार रूपये के जुर्माने की सजा और सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकने के लिए 2 -2 माह ही सजा सुनाई हैl जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 27/02/2020 को अनुसूचित जाति/ जनजाति के खिलाफ दुर्भावना/ घृणा की भावना को बढ़ावा देने और गाली गलोच बारे पुलिस थाना सदर मंडी, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 62/2020 दर्ज हुआ थाl इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 27/02/2020 को वह और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति शिवरात्रि मेले के दौरान देव रथों के साथ मण्डी में स्थित एक सार्वजनिक शिक्षण स्थान पर खाना खाने गये थे तो उस स्थान पर उनके ही गाँव के विजय कुमार और एक अन्य व्यक्ति दिले राम ने शिकायतकर्ता और दोनों अन्य व्यक्तियों को उनकी जाति के कारण कहा कि वे वहां न बैठे वह जगह उनके लिए नहीं है और उसके उपरान्त उनके साथ गाली गलोच की और दोषी दिले राम ने थप्पड़ मारने की बात कही, इस मामले की जाँच अन्वेषण अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मण्डी ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले की पैरवी कुलभूषण गौतम, जिला न्यायवादी मण्डी ने अमल में लाई थीl

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