सिरमौर जिला में पंचायत उप चुनाव के लिए अति संवेदनशील मतदान केन्द्र घोषित -आर.के. गौतम

Read Time:3 Minute, 48 Second

2 मई 2023 को यहां होने हैं पंचायतों में उप-चुनाव
नाहन, 25 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) सिरमौर आर.के.गौतम ने सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थानों में 2 मई 2023 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड तिलोरधार, पांवटा सहिब, राजगढ़ और विकास खंड संगडाह में संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य मतदान केन्द्रों की अधिसूचना जारी की है।
आर. के. गौतम द्वारा जारी उप-चुनाव सम्बन्धी आदेशो के अनुसार विकासखंड तिरलोधार के ग्राम पंचायत पोका में रा.प्रा. पा. कोटगा कमरा न. एक, रा. प्रा. पाठशाला कोटगा कमरा न. 2, रा. प्रा. पा. कुनेर धमौन कमरा न. एक, रा. प्रा. पा. कुनेर धमौन कमरा न. 2 को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसी प्रकार रा. प्रा. पा. पोका कमरा न. एक को अति संवेदनशील तथा रा. प्रा. पा. पोका कमरा न. 2 तथा रा. प्रा. पा. जाजली कमरा न. एक को संवेदनशील घोषित किया है।
पांवटा साहिब खंड के ब्रदीपुर पंचायत में आगंगवाड़ी केन्द्र बद्रीपुर-3 गुज्जर कॉलोनी, रा. प्रा. पा. बद्रीपुर कमरा न. एक, रा. प्रा. पा. बद्रीपुर कमरा न. 2, हाल पंचायत भवन बद्रीपुर, रा. व मा.पा. तारूवाला, राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब कमरा न. 101, रा. व.मा.पा. कमरा न. 02 रा.व.मा.पा. पा. कमरा न. 4, रा.व.मा.पा. कमरा न. 5 को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार संगड़ाह खंड के तहत रा.प्रा.पा. गतलोग कमरा न. एक को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है।
इन पंचायतों में रिक्त पदों पर 2 मई 2023 को प्रातः 8 बजे से सांय 4. बजे तक मतदान होगा।

पंचायतों में उप चुनाव के दृष्टिगत शराब इत्यादि के विक्रय पर प्रतिबंध
नाहन, 25 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) सिरमौर आर.के. गौतम ने सिरमौर जिला में विभिन्न पंचायतों में 2 मई 2023 को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत सम्बन्धित पंचायतों में मतदान प्रक्रिया के दौरान शराब आदि के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ, मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना संपन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर बेचने, देने या वितरित न करने के आदेश दिए गए हैं।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post 26 व 27 अप्रैल को मंडी जिला में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान
Next post पंचायतों में उप चुनाव के दृष्टिगत आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
error: Content is protected !!