प्रतिबंधित नशीली दवा ‘ट्रामाडोल’ रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना
विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने सतीश कुमार उर्फ़ बिच्छु पुत्र स्व० श्री हीरा सिंह गाँव डडौल तहसील सुंदरनगर को प्रतिबंधित नशीली दवा ‘ट्रामाडोल’ की 17 गोलियां रखने का अपराध सिद्ध होने पर 18 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 18000 /- जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि इस मामले में दिनांक 03/02/2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम और कुछ स्थानीय गवाहों के साथ समय दिन 04:40 बजे किसी अन्य मामले के संबंध में सतीश कुमार उर्फ़ बिच्छु के रिहायशी कमरे की तलाशी के लिए मैरामसीत गये थेl कमरे की तलाशी के दौरान उसके कमरे से प्रतिबंधित नशीली दवा ‘ट्रामाडोल’ की 17 गोलियां बरामद की गयी थीl उक्त दोषी के पास से प्रतिबंधित नशीली दवा बरामद होने पर उसके खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में अभियोग सख्या 25/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था।
इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी गयी और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से सम्बन्धित 16 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।
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