चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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विशेष न्यायाधीश- मण्डी की अदालत ने गिन्नी पुत्र स्व0 श्री देवराज गांव डडौर डाकघर ढावण तहसील बल्ह जिला मण्डी  के निवासी को 1.048किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000/-रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो इस स्थिति में अदालत ने दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है।

            जिला न्यायवादी मण्डी, विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 12-12-2020 अन्वेषण अधिकारी, निरीक्षक कमलेश कुमार अपनी पुलिस टीम नाकाबन्दी हेतु रती- लेदा मुख्य सड़क गांव टांड़ा में मौजूद था और आने जाने वाली गाड़ियों को चैक कर रहा था । समय 11.00 बजे रात से लेकर 11.45 बजे रात तक केवल पांच गाडियों को ही चैक किया था तो उसी समय सामने से एक Alto Car सफेद रंग नम्बर HP 33B-1970 आते हुये दिखाई दी, जिसमें एक ही व्यक्ति बैठा था। उपरोक्त गाड़ी चालक ने जैसे ही अपने सामने पुलिस गाड़ी व ववर्दी पुलिस अधिकारियों को सड़क पर खड़ा देखा तो गाड़ी को एक दम सड़क के बांई तरफ कट मारा परन्तु गाड़ी नीचे खेत में चली गई और गाड़ी का बांया टायर खेत के अन्दर धस गया, अन्वेषण अधिकारी, निरीक्षक कमलेश कुमार ने गाड़ी चालक को आरक्षी विवेक सेन व HHG कपिल के साथ गाड़ी के अन्दर ही धर दबोचा, जैसे ही थाना प्रभारी ने गाड़ी चालक से पूछताछ करना आरम्भ की तो गाड़ी चालक घबरा गया । गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर अन्वेषण अधिकारी को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के ऱखे होने का शक हुआ, उपरोक्त Alto Car में मौजूद ड्राईवर का नाम व पता पूछा गया जिसने पूछने पर अपना नाम व पता गिन्नी पुत्र स्व0 श्री देवराज गांव डडौर डाकघर ढावण तहसील बल्ह जिला मण्डी बतलाया उक्त Alto गाड़ी की तलाशी लेने पर ड्राईविंग सीट के नीचे से एक गांठ शुदा कैरी बैग बरामद हुआ, गाड़ी चालक गिन्नी को पूछा गया कि कैरी बैग के अन्दर क्या है जिस पर उसने बतलाया कि कैरी बैग के अन्दर चरस है। तदौपरान्त उक्त बरामदा कैरी बैग के अन्दर से हल्का पीले रंग का गांठशुदा पारदर्शी कैरी बैंग बरामद हुआ जिसमें काले रंग का बत्तीनुमा ठोस पदार्थ मौजूद पाया गया । ठोस पदार्थ को सूंघकर चैक किया व पदार्थ में से एक बत्ती को अपनी संतुष्टि हेतू जलाकर भी चैक किया जो सूघने व अनुभव के आधार बरामदा काले रंग का पदार्थ चरस /कैनाविस पाया गया । तोलने पर चरस पारदर्शी कैरी बैग सहित कुल वजनी 1.048 कि.ग्रा. पाई गई । जिस पर गिन्नी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 439/2020 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी/ थान अधिकारी, कमलेश कुमार, पुलिस थाना बल्ह, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थान अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह और नवीना राही द्वारा अमल में लायी गयी और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से सम्बन्धित 16 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

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