मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रथम जनवरी, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्तूबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एडीएम, एसडीएम) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार, नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में किया गया है। प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 27 अक्तूबर, 2023 से 09 दिसम्बर 2023 तक उपरोक्त स्थलों पर जन साधारण के निःशुल्क निरीक्षण तथा दावे और आक्षेप समुचित फार्म 6, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अहर्ता तिथि प्रथम जनवरी 2024 है, लेकिन जो भी पात्र नागरिक प्रथम अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु का हो जायेगा, वह भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त पुनरीक्षण के दौरान केवल प्रथम जनवरी, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार प्राप्त दावों का निपटारा ही किया जायेगा और अग्रिम आवेदनों का निपटारा मतदाता की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता तिथियों प्रथम अप्रैल, 2024, प्रथम जुलाई, 2024 तथा प्रथम अक्तूबर, 2024 के आधार पर किया जायेगा। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के निःशुल्क टेलीफोन सेवा कॉल सेन्टर 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक लैण्डलाईन या मोबाईल फोन से सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जन साधारण की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 04 व 05 नवम्बर, 2023 तथा 18 व 19 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किये गए हैं ताकि सभी छूटे हुए पात्र नागरिक अपना अथवा अपने परिवार के पात्र व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धि करवाने तथा परिवार के अपात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना सुनिश्चित कर सकें। दावों व आक्षेपों का निपटारा 26 दिसम्बर, 2023 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी, 2024 कोकिया जाएगा।
वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। वेबसाईट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन तथा संशोधन के लिए) भरे जा सकते हैं।
इस संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के साथ आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चन्द्र शेखर शर्मा तथा आम आदमी पार्टी से दलीप सिंह उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के उपरोक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और वैद्यानिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई।
उन्हें अवगत करवाया गया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 7990 मतदान केन्द्र हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 6751, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7164, बहुजन समाज पार्टी द्वारा 91, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) द्वारा 40 तथा आम आदमी पार्टी द्वारा 124 बूथ लेबल ऐजेन्ट नियुक्त किए गए हैं। जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा कोई भी बूथ लेबल ऐजेन्ट नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपना बूथ लेवल ऐजेन्ट नियुक्त करें।
उन्होंने सभी नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवा मण्डलों से आग्रह किया कि प्रारूप प्रकाशन की अवधि 27 अक्तूबर, 2023 से 09 दिसंबर, 2023 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर अवश्य करें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धि करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।
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