हमीरपुर 31 अक्तूबर। जिला की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं में 5 खाली पदों के लिए 5 नवंबर को मतदान होगा। विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत बलोह और विकास खंड सुजानपुर की ग्राम पंचायत जोल-पलाही में प्रधान पद, विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत चारियां दी धार और लग-कढियार में उपप्रधान पद और विकास खंड नादौन की ग्राम पंचायत कमलाह के वार्ड नंबर-2 के सदस्य के लिए मतदान करवाया जाएगा। मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कुछ आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार 5 नवंबर को उक्त ग्राम पंचायतों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले की 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी तरह की चुनावी सभा, जुलूस, प्रचार और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्णतयः प्रतिबंध रहेगा। इसी अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान, होटल, रेस्तरां और ढाबों इत्यादि में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।
एक अन्य आदेश के अनुसार मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी मतदाता को प्रभावित करने या प्रचार से संबंधित अन्य गतिविधि और किसी भी तरह के पोस्टर या अपील प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
उपायुक्त ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर या आस-पास के क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव डयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उपायुक्त ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को जुर्माना एवं सजा भी हो सकती है। उन्होंने संबंधित पंचायतों के सभी मतदाताओं से 5 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है।
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