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धर्मशाला, 28 अगस्त। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निगम के जिला प्रबंधक सौरभ शर्मा ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित युवक/युवतियों को निगम की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को वजीफा भी दिया जाएगा।
16 व्यवसायों का मिलेगा प्रशिक्षण
निगम द्वारा कुल 16 व्यवसायों में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिला प्रबंधक ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित युवक/युवतियां हथकरघा/खड्डी, मोटर ड्राइविंग, मोटर मकैनिक/ऑटो रिपेयर, शू मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन/मोटर वाइंडिंग, वेल्डिंग/स्टील फेब्रिकेशन/ब्लैक स्मिथ, प्रूनिंग तथा ऑर्चर्ड ऑपरेशन, कारपैन्टर, फोम का सामान बनाना, ब्यूटीशियन, बांस का सामान बनाना, नाई का काम, कटिंग टेलरिंग और कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं होना अनिवार्य है तथा शेष सभी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रार्थी कम से कम दसवीं व आठवीं पास होना चाहिए। जिला प्रबंधक ने बताया कि आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय 35 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए या वे आईआरडीपी/बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए। 18 से 35 वर्ष आयुवर्ग के युवक ही प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
सौरभ शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण हेतु आवेदक को सादे कागज पर प्रार्थना पत्र या निगम की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ीपउंबींसेमतअपबमेण्दपबण्पदध्ीचेबेजकबध्क्वूदसवंकथ्वतउेण्ीजउ से आवेदन पत्र निकाल कर सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियों सहित निगम के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर जमा करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष न. 01892223108 या इमेल कउीचेबेजकबाहत370/हउंपसण्बवउ द्वारा किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।
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