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कुल्लू 29 अक्तूबर
जन साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। जनवरी, 2025 को अर्हक तिथि मानते हुये दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 से शुरू हुआ है जोकि आगामी 28 नवम्बर, 2024 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान फोटोयुक्त मतदाता सूचियां जिला के समस्त सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस०डी०एम०) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों व प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।
इस दौरान ऐसे नागरिक जो 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों तथा उस क्षेत्र के साधारण निवासी है. के नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जा रहे हैं, अशुद्ध नामों को शुद्ध किया जा रहा है तथा विवाह/मृत्यु व स्थान त्याग के कारण अपात्र मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची से काटा जाना है। इसके अतिरिक्त कोई भी अर्हक नागरिक जो दिनांक 01 अप्रैल, 2025, 01 जुलाई, 2025 एवं 01 अक्तूबर, 2025 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए 28.11.2024 तक प्रारूप 6 पर अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 6,7,8 सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एस०डी०एम०) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) के कार्यालयों तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी / बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने, मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों की विशिष्टियों में शुद्धि करने, मृत/स्थान त्याग कर चुके मतदाताओं के नाम काटे जाने व नामों को अन्यन्त्र रखने हेतु उपरोक्त फार्म में से, जो भी समुचित हो, सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सम्बन्धित मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष उपरोक्त अवधि के दौरान कार्यालय समय के दौरान प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जो मतदाता किसी कारणवश अपना पहचान पत्र दोबारा बनाना चाहते हैं. वे भी इस
अवधि के दौरान सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सम्बन्धित मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी / बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
अतः जन-साधारण से अनुरोध है कि वह इस सुअवसर का लाभ उठायें और रक्ष-प्रतिशत पर व्यक्ति इत अवधि के दौरान अपने नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करें।
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