अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना: आवेदन के लिए संपर्क करें

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कुल्लू 30 दिसम्बर।
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम कुल्लू के प्रबन्धक कमल जीत ने बताया की निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिला कुल्लू के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के युवाओं को मैट्रिक के बाद तकनीकी विषयों डिप्लोमा तथा डिग्री कोर्सिज जैसे जे०बी०टी०, एम०बी०बी०एस०, इंजीनियरिंग, एक वर्षीय होटल मेनेजमैंट, एम०बी०ए०, जी०ए०एम०एस०, एम०एस०, नर्सिंग आदि में पढ़ाई करने हेतु 75,000/- रू० तक का ऋण ब्याज मुक्त व 75,000/-रू0 से 1,50,000/- रू0 तक 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर आवेदन पत्र आमन्त्रित है, जिसमें शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत आवेदक छात्र के माता-पिता व अभिभावक भी सह ऋणी होते है। यह केवल उन्हीं परिवारों के छात्र/छात्राओं को प्रदान किया जाता है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख रू० से अधिक न हो। आवेदक हिमाचल राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हो।
ऋण की वसूली कोर्स पूर्ण होने के दो वर्ष बाद अथवा नौकरी मिलने पर, जो पहले हो. से शुरू हो जाती है। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला प्रबन्धक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिः विकास निगम, कुल्लू के कार्यालय में दूरभाष न0 01902-222309 या E-mail:- dmhpscstdckullu@gmail.com पर किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं.
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