मंडी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 55 हजार से अधिक नए मामले स्वीकृत

मंडी, 31 अगस्त । सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मंडी जिले में पेंशन के 55 हजार 482 नए मामले स्वीकृत हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर जय राम सरकार की संवेदनशीलता इसी निर्णय से जाहिर होती है कि बिना आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु को पहले 80 से कम कर 70 वर्ष और अब इसे घटाकर पहली अप्रैल, 2022 को 60 वर्ष किया गया है।
जय राम सरकार के पौने पांच वर्षों में प्रदेश में पेंशन के 3 लाख 7 हजार नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने इस अवधि में पेंशन पर 3052 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। वहीं अगर बात करें मंडी जिले की, तो पौने पांच वर्षों के दौरान जिले में 55 हजार 482 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कल्याण अधिकारी आर.सी.बंसल बताते हैं कि वर्तमान में मंडी जिले में 1 लाख 22 हजार 949 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 60 से 69 वर्ष आयु वर्ग में पुरुषों और 60 से 64 आयु वर्ग में महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रतिमाह जबकि 65 से 69 आयु वर्ग में महिलाओं को 1150 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा 70 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों की पेंशन को 1500 से बढ़ा कर 1700 रुपये प्रतिमाह किया है। विधवाओं व दिव्यांगजनों की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा कर 1150 रुपये प्रतिमाह की गई है तथा कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैंडर पेंशनरों की पेंशन भी 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की गई है।
उपायुक्त अरिंदम चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के दिशा निर्देशों के अनुरूप मंडी जिले में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजनाओं में सभी पात्र लोगों को कवर करने के लिए तत्परता से काम किया गया है। हमारा प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

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