Shimla: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही JBT TET के बीएड धारकों को कंसीडर न करने से जुड़े मामले पर होगी सुनवाई

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जेबीटी भर्ती मामले में बिना जेबीटी टेट के बीएड धारकों को कंसीडर न करने से जुड़े मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी। जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों की पात्रता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 617 जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। पूरी परीक्षा में 617 पदों के खिलाफ 613 शिक्षक ही शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले पाए गए। 1135 बीएड डिग्री धारकों को इन पदों के खिलाफ इसलिए कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि इनके पास जेबीटी टेट नहीं था।

जेबीटी टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और शिक्षा विभाग के अनुसार नियमों के तहत जेबीटी पदों के लिए जेबीटी टेट पास होना अनिवार्य था। प्रार्थियों का कहना है कि उन्हें जेबीटी टेट में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी इसलिए उनके पास जेबीटी टेट पास सर्टिफिकेट नहीं था।

बीएड धारक इन पदों के लिए कंसीडर नहीं

प्रार्थियों का यह भी कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीएड धारकों को इन पदों के लिए कंसीडर नहीं किया गया। क्योंकि कोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्रीधारक भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र बनाए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह भर्ती हाईकोर्ट में विचाराधीन पुनर्विचार याचिका और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

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