ज़िला में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए रूट चार्ट अधिसूचित

Read Time:2 Minute, 13 Second
चंबा, 31 जुलाई
ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने   द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन आदेश  तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी  उन्मूलन आदेश   के तहत  प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए   चंबा ज़िला  में  विभिन्न गैस  गैस एजेंसियों तथा ग्रामीण वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए रूट चार्ट को  अधिसूचित किया है ।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में सभी एलपीजी वितरकों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार सिलेंडर का वितरण सुनिश्चित  बनाने को निर्देशित किया गया है।
जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक  गैस वितरक को अपने क्षेत्र में रूट चार्ट का प्रकाशन तथा प्रसारण करना अनिवार्य होगा ।  निर्धारित तिथि व  समय पर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं होने की अवस्था में उपभोक्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित करना अनिवार्य रहेगा  तथा
छूटे हुए क्षेत्र में अगले दिन प्राथमिकता के आधार पर  गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित बनानी होगी ।
शहरी  क्षेत्रों  में बुकिंग के आधार पर  उसी दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित बनानी होगी ।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि रूट चार्ट के उल्लंघन करने की अवस्था में वितरक के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन आदेश के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post जिला शिमला में 1-7 अगस्त, 2024 तक मनाया जाएगा स्तनपान सप्ताह।
Next post अतिरिक्त उपायुक्त ने हिम औषध के उत्पादों की सराहना की
error: Content is protected !!