उपायुक्त राज्य कर व आबकारी, जिला ऊना, श्री विनोद सिंह डोगरा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभागीय नाका गगरेट तथा अम्ब क्षेत्र में गत दिनों की गई विशेष चेकिंग के दौरान विभिन्न वाहनों का जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया तथा तीन मामलों में बिना बिल के सामान पाए जाने पर उपरोक्त अधिनियम की उल्लंघना करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई I पड़ताल नाका गगरेट पर लेड ( Lead) तथा मोबाइल फ़ोन पकड़े गये जिस पर विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए क्रमशः मु० 2,18,880/- तथा 34,200/- रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा मौके पर ही वसूल किया गया I विभागीय चेकिंग टीम में श्रीमती रश्मि देवी, ASTEO तथा श्री जसवंत सिंह, सहायक शामिल थे I
एकअन्यमामलेमेंश्रीअमरजीतसिंह, ACSTE, श्री संजीव कुमार, ACSTE, श्री बलजीत सिंह, STEO श्री निर्देश कुमार, ASTEO तथा श्री अंकुश चौहान, ASTEO की टीम द्वारा अम्ब क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिना बिल के सामान पकड़ा गया जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए मु० 1,52,500/- रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा मौके पर ही वसूल किया गया I
श्री विनोद सिंह डोगरा ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है I उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 31 के तहत मु० 200 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है तथा मु० 50,000/- से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर E-way Bill अनिवार्य है I