साच पास सड़क आगामी आदेशों तक आवाजाही के लिए बंद-उपायुक्त चंबा
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जनजातीय उपमंडल पांगी को जिला मुख्यालय चंबा से जोड़ने वाला साच पास आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम की दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी चंबा मुकेश रेपसवाल (भाप्रसे) इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के माध्यम से उन्होंने बताया कि उपमंडलाधिकारी पांगी (किलाड़) ने सूचित किया है कि आजकल साच दर्रे पर तापमान शून्य से नीचे गिरना शुरू हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से सुबह और शाम के समय सड़क की सतह बर्फीली हो जाती है और अचानक बर्फबारी के कारण यात्रियों के फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदर्भ में एसडीम पांगी ने यात्रियों को वर्तमान मौसम की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध किया था। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं की रोकथाम की दृष्टिगत तुरंत प्रभाव से साच पास सड़क को आगामी आदेशों तक आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।
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