सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, विवाहित और अविवाहित में भेद असंवैधानिक।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, विवाहित और अविवाहित में भेद असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य गर्भपात का अधिकार है।कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे उसके अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से नहीं रोक सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिंगल और अविवाहित महिलाओं के पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट (MTP) के तहत 24 हफ्ते के भीतर गर्भपात कराने का आधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि भारत में गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद नहीं किया गया है। ऐसा करना असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित और अविवाहित के बीच भेदभाव उस रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देता है कि केवल विवाहित महिलाएं ही यौन संबंध बना सकती हैं।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी विवाहित महिला को जबरन गर्भवती करना भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐक्ट के तहत रेप माना जा सकता है।
http://dhunt.in/CnxBE?s=a&uu=0x5f088b84e733753e&ss=pd Source : “Lokmat News”
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