सुप्रीम कोर्ट ने कहा: CEC-EC की नियुक्ति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की सहमति जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: CEC-EC की नियुक्ति में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की सहमति जरूरी ।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा, जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता।

Raisina Dialogue: इटली की PM मेलोनी पहुंची दिल्ली, 8वीं रायसीना डायलॉग की हैं चीफ गेस्ट, PM करेंगे उद्घाटन

शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में होगा।

पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।

By जागरण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Sandwich Recipe: 10 मिनट से कम में बनाएं ये टेस्टी सैंडविच, जानें रेसिपी
Next post हिमाचल प्रदेश सरकार का जीएसटी संग्रह 25% बढ़ा