दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैदराबाद के कारोबारी पी शरत चंद्र रेड्डी को कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने रेड्डी को उनकी अर्जी पर माफी दे दी।
रेड्डी ने याचिका में कहा था कि वह स्वेच्छा से सच्चाई बताने को तैयार हैं और इस मामले में सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल में रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुताबिक, रेड्डी हैदराबाद से संचालित अरविंदो फार्मा के प्रमुख हैं और शराब कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। ईडी ने इससे पहले अदालत को बताया था कि उसके पास तमाम सबूत हैं कि घोटाले में रेड्डी ने विभिन्न कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। एजेंसी के मुताबिक, रेड्डी अनैतिक विपणन में भी संलिप्त थे ताकि दिल्ली की आबकारी नीति से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।