1 अप्रैल से लागू होंगे बजट में घोषित ये 10 बड़े बदलाव, जानिए कहां मिलेगी राहत और कहां कटेगी जेब

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ल यानि 1 अप्रैल से सिर्फ महीना ही नहीं बदल रहा है, बल्कि नये वित्तीय वर्ष 2023-24 की भी शुरुआत होने जा रही है। नया कारोबारी साल हर बार कुछ नए बदलाव लेकर आता है। इनमें से कुछ की घोषणा बजट में तो कर दी गई थी, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल है।

इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा दवा, सोने और टैक्स से जुड़े कुछ बदलाव भी किए हैं, जिनके लागू होने की तारीख भी कल यानि 1 अप्रैल है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 बदलावों के बारे में। हम यह भी जानेंगे कि इन बदलावों से आपकी जब पर कितना असर पड़ेगा।

1. नए टैक्स रिजीम में बदलाव

देश के करीब करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए 1 अप्रैल कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। बजट में वित्तमंत्री द्वारा नए टैक्स रिजीम को लेकर की गई घोषणाएं लागू हो जाएंगी। इसके तहत रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा नए टैक्स रिजीम को अपनाने वाले लोगों को 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लाभ मिलेगा। यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी अब टैक्स फ्री होगी। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख पर शून्य, 3-6 लाख पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी है।

2. हॉलमार्क नियमों में बदलाव

आप यदि सोना खरीदने जा रहे हैं तो 1 अप्रैल से हॉलमार्किंग के बदले नियमों को भी जानना जरूरत है। इसी महीने सरकार ने नियमों में बदलाव किया है जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए नियम के तहत अब 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग सभी सोने की ज्वैलरी के लिए जरूरी होगी। इसे हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं।

3. महिला सम्मान स्कीम की होगी शुरुआत

बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक खास बचत स्कीम की शुरूआत की थी। यह स्कीम है ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टीफिकेट’, जिसमें महिलाओं को निवेश करने पर
7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। 2 लाख रुपए की स्कीम से दो साल में 32 हजार रुपए का फायदा होगा।

4. डेट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स लाभ खत्म

यदि आप टैक्स लाभ के चक्कर में डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो अप्रैल से आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। डेट फंड पर पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनेफिट 1 अप्रैल, 2023 से खत्म हो जाएंगे। अब इस पर मिलने वाला रिटर्न शॉर्ट टर्म गेंस माना जाएगा। और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। हालांकि ये नियम उन्हीं डेट म्यूचुअल फंड्स पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल को या इसके बाद खरीदे जाएंगे, पहले से खरीदे गए फंड्स पर कोई असर नहीं होगा।

5. बंद होगी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी एक प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी 1 अप्रैल से खत्म हो रही है। एनपीएस के दूसरे साधनों की ओर आकर्षण बढ़ाने के लिए सरकार इस प्रमुख योजना को बंद कर रही है। इस योजना में एकमुश्त राशि जमा करके पेंशन का लाभ मिलता था।

6. BS-6 फेज 2 लागू होगा

प्रदूषण से जुड़े मानकों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए वाहनों के लिए बीएस6 फेज 2 की शुरूआत हो रही है। इसके लिए कंपनियों को कुछ खास बदलाव करने पड़ेंगे जिसका खर्च ग्राहक उठाएंगे। इसके चलते लगभग सभी कारें 20 से 30 हजार रुपये तक महंगी हो जाएंगी। वहीं इसका असर दोपहिया वाहनों पर भी पड़ेगा। मोटोकोर्प ने अपनी बाइक और स्कूटरों की कीमतों में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइन-अप में शामिल अलग-अलग मॉडल पर वैरिएंट के अनुसार अलग-अलग लागू होंगी।

7. बिना पैन के पीएफ निकालने पर अब कम टैक्स

यदि आप अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अब कम टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

8. सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स और स्कीम में ज्यादा निवेश

अब वरिष्ठ नागिरक बचत योजनाओं में पहले से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। अब इस निवेश की सीमा 30 लाख रुपए कर दी गई है जो कि अब तक अधिकतम 15 लाख रुपए थी। इस स्कीम में सालाना 8 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।

9. महंगी होंगी दवाइयां

इसी सप्ताह दवाओं के महंगी होने की खबर आई थी। यह बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत पेनकिलर्स, ऐंटी-इन्फेक्टिव्स, ऐंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही हैं। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी।

10. गैस सिलेंडर के बदलेंगे दाम?

वैसे इस बदलाव का कोई रिश्ता वित्त वर्ष से नहीं है। दरअसल सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। पिछले महीने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े थे। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए हो गई।

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